रांचीः सिविल कोर्ट रांची की एक अदालत ने 8 अक्तूबर को जमीन के नाम पर ठगी मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी जेडी नंदी की दोनों पत्नियों अनिता नंदी एवं अनामिक नंदी के साथ कंपनी के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है। यह सजा न्यायिक दंडाधिकारी अछत श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई है। अदालत ने तीनों को दो अलग-अलग धाराओं में क्रमशः तीन और दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी। अर्थात् पहली सजा तीन साल पूरी करने के बाद दूसरी सजा दो साल शुरू होगी।
कहा जाए तो तीनों अभियुक्तों को पांच साल कैद की सजा काटनी होगी। साथ ही अदालत ने तीनों पर 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीनों ने मिलकर हाईकोर्ट कॉलोनी हरमू निवासी मोद नारायण झा एवं उनकी पत्नी ममता कुमारी से फर्जी जमीन दिखाकर 15 लाख 55 हजार 644 रुपए ऐठ लिया था। घटना का अंजाम साल 2009 में ही दिया गया था। संजीवनी बिल्डकॉन ने दोनों को साफ-सुथरी जमीन के नाम पर वैसी जमीन बेची जिन पर खूद कंपनी का स्वामित्व नहीं था। घटना को लेकर दोनों ने मिलकर 16 अक्तूबर 2012 को अदालत में मुकदमा किया था। मामले में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी पाकर सजा सुनाई है।