Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त VI की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद कृष कुमार सोनी को जमानत देने से इनकार किया है। वह उक्त आरोप में 10 मई 2025 से जेल में है। घटना का अंजाम 8 मई 2024 को दिया गया था। कृष कुमार सोनी के साथ खुशबू कुमारी की शादी हुई थी। शादी के 7 महीने सब कुछ ठीक-ठाक रहा। इसके बाद ससुरवालों ने प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया था। आरोपी पर चाईबासा रोड हटिया में किराए के मकान में रह रही खुशबू कुमारी की हत्या करने का आरोप है। मामले में दहेज हत्या के साथ हत्या के मामले ट्रायल जारी है। घटना को लेकर जगरनाथपुर थाना में 9 मई 2024 को मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।