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Ranchi: गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे शंकर यादव को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज, एनआईए ने 1.30 करोड़ के साथ किया था गिरफ्तार

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ranchi: एनआईए रांची की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग की जांच के दौरान भागलपुर से गिरफ्तार भागलपुर निवासी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे शंकर यादव की जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। एनआईए ने लातेहार के बालूमाथ स्थित तेतरियाखाड़ कोलियरी में गोलीबारी मामले में टेरर फंडिंग की जांच के दौरान उसे 9 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांसजिट रिमांड पर लेकर रांची लाया गया था। तब से वह जेल में ही है।

गिरफ्तारी के दौरान उसके ठिकाने से 1 करोड़ 30 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे। जिसे अमन साहू द्वारा लेवी-रंगदारी से वसूला गया पैसा बताया जा रहा है। एनआईए को छापेमारी में पांच मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक राइफल (30-06 बोर) एक मैगजीन, एक पिस्तौल (7.65 एमएम), दो मैगजीन और विभिन्न कैलिबर के 63 कारतूस मिले हैं। कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। इस घटना पर 18 दिसंबर 2020 को दर्ज केस को एनआईए ने 4 मार्च 2021 को अपने हाथ में ले लिया था। इस मामले में एनआईए ने अब तक कुल 29 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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