Ranchi: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने 9 साल पुराने डकैती और आर्म्स एक्ट मामले के सात आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपी रामधनी साहू, सुमंत राय, रवि प्रसाद, सोनू कुमार साहू, नागमणी प्रसाद उर्फ जान, कौशलेश कुमार सिंह उर्फ छोटू एवं देवीलाल कुमार उर्फ डेविड को शुक्रवार को बरी किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने पक्ष रखा था। घटना को लेकर अजीत कुमार ने अरगोड़ा थाना में 13 अप्रैल 2016 को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 174 ओल्ड एजी कॉलीनी में कोका कोला का ऑफिस में 12 अप्रैल 2016 की रात 9.40 बजे कर्मचारियों के साथ हिसाब-किताब कर रहा था। तभी कुछ लड़के आए और काउंटर का चाभी मांगा और उसमें रखे एक-डेढ़ लाख रुपए रिवाल्वर के बल पर लूट लिया। साथ ही सूचक एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट किया। अपराधी जाते-जाते वादी एवं अन्य लोगों का गाड़ी की चाभी एवं मोबाईल ले लिया और बोला इसको गेट के बाहर फेंक देंगे। हल्ला करोगे तो तुम सबको गोली मार देंगे। अपराधी अपने हथियार से तीन फायर कर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये।