मनी लाउंड्रिंग के आरोपी कारोबारी राकेश कुमार सिंघानिया एवं महावीर प्रसाद रूगंटा पर आरोप गठित कर दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने पीएमएल एक्ट के तहत आरोप गठित किया। आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान राकेश सिंघानिया कोर्ट में उपस्थित थे, जबकि महावीर रूगंटा अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
आरोपियों ने कहा- ट्रायल फेस करेंगे
इस दौरान अदालत ने दोनों से उनके ऊपर लगे आरोपों के बताया। इस पर दोनों ने अपने आप को निर्दोष कहा और मामले में ट्रायल फेस करने को कहा। इसके बाद अदालत ने आरोप गठन की कार्यवाही पूरी की। दोनों पर 4.33 करोड़ रुपये का मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है।
ईडी ने पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है। दोनों पर मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 2022 में केस किया गया है।