Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की सीबीआई कोर्ट ने जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला मामले में आरोपी हेमा प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने एक मार्च को अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। मामले में अब तक अदालत ने 30 से अधिक आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।