Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद रीडर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को अनावश्यक रूप से जेल में रखा गया है और जांच में सहयोग किया गया है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत दलीलों और तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत प्रदान करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 अक्टूबर को डीएसपी कार्यालय में तैनात रीडर सुनील कुमार पासवान को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यह रिश्वत एक फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र कुमार का नाम प्राथमिकी से हटाने या मामले को कमजोर करने के एवज में ली जा रही थी। एसीबी ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर कार्रवाई की थी। जमानत आदेश के बाद सुनील कुमार पासवान गिरफ्तारी के करीब 82 दिनों बाद जेल से बाहर आएगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसीबी कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

