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Jharkhand News/H Court: रांची के पंडरा मार्केट यार्ड में नहीं होंगे चुनावी कार्य, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 22 Jan, 2026
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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मतगणना और स्ट्रांग रूम पर पूरी तरह रोक

Ranchi News: रांची के कृषि उत्पादन बाजार समिति, पंडरा परिसर में अब किसी भी प्रकार का चुनावी कार्य नहीं होगा। न तो यहां मतगणना कराई जाएगी और न ही स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए याचिका का निष्पादन कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले छह–सात वर्षों से राज्य सरकार वैकल्पिक स्थल तलाशने की बात कहकर मामले को टालती रही है, जबकि वर्ष 2018 में ही हाईकोर्ट ने पंडरा में मतगणना नहीं कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वहां लगातार मतगणना कराई जाती रही।

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कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करना अवमानना की श्रेणी में आता है और इस पर कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के विषय को देखते हुए कोर्ट ने संयम बरता, जिसे सरकार ने कमजोरी के रूप में समझ लिया। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना और वज्रगृह के लिए वैकल्पिक स्थान शीघ्र चिन्हित किया जाए।सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नगड़ी में ईवीएम रखने के लिए भवन का निर्माण किया गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब भवन बनाया गया है तो उसे इस तरह विकसित किया जाना चाहिए था कि वहां मतगणना भी हो सके और ईवीएम भी सुरक्षित रखे जा सकें। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि चुनाव के दौरान पंडरा मार्केट यार्ड में मतगणना और स्ट्रांग रूम बनाए जाने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 2019 के बाद से पंडरा परिसर में चुनावी कार्य नहीं कराने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया.

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