रांचीः Police, Sipahi Bahali नौकरी से निकाले गए पुलिसकर्मियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली कई अपील याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 20 अप्रैल निर्धारि की गई। प्रार्थियों की ओर से एकल पीठ के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा गया कि सरकार द्वारा उन्हें पुलिस सेवा से हटाया जाना गलत है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के तहत एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।
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उसके बाद चयनित अभ्यर्थी जो नियुक्ति हो चुके थे या जिनका कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक था। उन सभी का दोबारा मेडिकल जांच किया गया था। इसमें नियुक्त हुए अभ्यर्थी अनफिट पाए गए।
इसके बाद सरकार ने नियुक्त पुलिसकर्मियों को हटाया दिया गया। वर्ष 2017 में सिपाही पद पर नियुक्ति की अनुशंसा के बाद सरकार ने नियुक्त किया था। हटाए गए सिपाहियों की याचिका को एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।