Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में मंगलवार को PGTT (पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर) – संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया है कि जब तक याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक संस्कृत विषय की 5 सीटें आरक्षित रखी जाएं।इस मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता सुजीत मुर्मू व अन्य ने नियुक्ति प्रक्रिया में कई प्रकार की विसंगतियों और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नियुक्ति को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि JSSC ने वर्ष 2023 में PGTT पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय आने तक इन पांच पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए। यह निर्देश नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु दिया गया है।