Gold Scheme: मुंबई की निचली अदालत ने पुलिस को गोल्ड स्कीम में एक निवेशक को धोखा देने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने अपने आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती की कंपनी सतयुग गोल्ड प्रा.लि. के साथ-साथ कंपनी के दो निदेशकों और एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है।
अदालत ने बीकेसी पुलिस स्टेशन को रिद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी की ओर से दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने पुलिस से कहा कि यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है तो धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
वकील हरिकृष्ण मिश्रा और विशाल आचार्य के माध्यम से दायर शिकायत में कोठारी ने कहा कि कुंद्रा दंपति ने 2014 में एक गोल्ड योजना शुरू की थी। याचिका में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर शिकायतकर्ता ने 5 साल की योजना के तहत 90,38,600 रुपये का निवेश किया कि 2 अप्रैल 2019 को 5,000 ग्राम 24 कैरेट सोना वितरित किया जाएगा, लेकिन याची को कुछ भी नहीं मिला। शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार एक पूरी तरह से फर्जी योजना बनाकर आरोपियों ने साजिश रची और एक-दूसरे के साथ मिलकर धोखाधड़ी और विश्वासघात किया।