रांची। साइबर अपराधियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में साइबर के बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए मौखिक टिप्पणी की है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने साइबर अपराधियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिय सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। राज्य में साइबर अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।
अगर सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो अदालत साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर कठोर आदेश पारित कर सकती है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि साइबर अपराध के ग्राफ पर अंकुश लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अदालत साइबर मामले में दाखिल दर्जनों अपराधियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और सभी मामलों में केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी मोइन अंसारी देवघर के बैंक खातों से करोड़ों रुपये उड़ा चुका है। बैंक मैनेजर ने केस किए जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।
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