Ranchi News: 18 मई 2026 को प्रकाशित खबर “RMC में डेपुटेशन पर आए EE की जगह ATP नक्शा पास करें: हाईकोर्ट” के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि खबर के शीर्षक और प्रस्तुतीकरण से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की जो व्याख्या सामने आई थी, वह न्यायालय के वास्तविक आदेश की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं थी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि रांची नगर निगम (RMC) में भवन नक्शा पास करने की प्रक्रिया सक्षम, योग्य और निर्धारित अर्हता रखने वाले तकनीकी पदाधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए।
अदालत ने किसी विशेष पदाधिकारी या व्यक्ति को पदस्थापित करने का निर्देश नहीं दिया है। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नक्शा स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया नियमों और तकनीकी मानकों के अनुरूप संचालित हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को वर्तमान व्यवस्था और नियमावली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही, आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय भी प्रदान किया गया है।
