Ranchi: रांची की पीएमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी डॉ. स्मरिता कुमारी एवं बिजय प्रसाद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों को झटका लगा है। अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। मामले में अब तक अदालत ने 31 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।