रांचीः सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता शुभम कुमार उर्फ शुभम गिरि की सजा को कंफर्म कर दिया है। साथ ही उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील को अदालत ने खारिज कर दी है। लातेहार के चांदवा निवासी शुभम गिरि को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 2 जुलाई 2024 को चेक बाउंस के आरोप में एक साल की सजा और 3.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
अभियुक्त को मिली सजा को चुनौती प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में दी थी। अभियुक्त पर विशाल इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमित कुमार मुंजल की दुकान से अक्तूबर 2017 में 3.80 लाख रुपए का सामान लेने और बदले में चेक देने का आरोप था। जो बाउंस कर गया। अभियुक्त ने जब पैसा नहीं लौटाई तो फरवरी 2018 में कोर्ट में मुकदमा किया था।