Sentence : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरूआ की अदालत ने मंगलवार को हत्या मामले में दोषी तीनों अभियुक्तों मो. साजिद उर्फ छोटू, रमजान अंसारी एवं अजमत अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को एक-एक साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
तीनों सजायाफ्ता अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू बगीचा टोली निवासी है। तीनों की उम्र 24 से 25 साल के बीच है। तीनों पर चाकू से हमला करके मंगरू पाहन की हत्या करने का आरोप था। इस घटना का अंजाम 21 फरवरी 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर खुशबू हेमब्रम ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि घटना के दिन खुशबू और मानू मुंडा आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तीनों अभियुक्त वहां पहुंचे और भद्दी मजाक करने लगे।
मना करने पर वे नहीं माने और सभी गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा। हल्ला सुनकर जब मंगरू पाहन पहुंचा तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया और चाकू से मारकर हत्या कर दी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।