Assembly appointment scam: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बुधवार को कोर्ट के आदेश पर जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया गया।
इसमें कहा गया है कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने रिपोर्ट के अलावा 30 बिंदुओं पर विचार करते हुए विधानसभा स्पीकर को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इससे पहले सरकार और विधानसभा ने कोर्ट के बार-बार कहा था कि जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई है। ऐसे में यह सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, जिसे शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बता दें इस संबंध में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद और राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश देने के बाद भी मामले में विधानसभा स्पीकर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।