Mentally challenged girl rape: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त सानिप लकड़ा को दोषी पाकर 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता को अतिरिक्त 10 महीने जेल काटनी होगी। यह फैसला अदालत ने पांच साल पुराने मामले में सुनाया है।
घटना को लेकर नामकुम थाना में साल 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त पर पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप था। उसने कई बार उसके साथ संबंध बनाया था। जब वह गर्भवती हो गई तो उसके परिवार को पता चला था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने पक्ष रखा था।