CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी।
दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जेल में चिकित्सा सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश
अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी।
केजरीवाल ने किया था सरेंडर
बता दें कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वह लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए थे। लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया था। उक्त याचिका इसी अंतरिम याचिका को बढ़ाए जाने को लेकर थी।