Ranchi: Election petition झारखंड हाईकोर्ट राज्यसभा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक निर्मला देवी की गवाही 27 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त तिथि निर्धारित की है।
इस दौरान अदालत ने सुनवाई के लिए बिंदु निर्धारित कर दिया है। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक निर्मला देवी की ओर से अदालत में गवाहों की सूची सौंपी गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय सहित अन्य को इस मामले में गवाह बनाया गया है।
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निर्मला देवी के अधिवक्ता अरविंद लाल ने अदालत को बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार ने भ्रष्ट आचरण अपना कर वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है। उनकी ओर से याचिका में उठाए गए बिंदुओं को अदालत ने सुनवाई के लिए तय किया है। इसमें क्या यह याचिका सुनवाई के योग्य है। क्या भ्रष्ट आचरण के चलते दोनों का निर्वाचन रद किया जा सकता है।
क्या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और सीएम के सलाहकार अजय कुमार ने निर्मला देवी को एक करोड़ रुपये का लालच देकर मतदान से दूर रहने को कहा था। इसके बाद अदालत ने इस मामले में 27 जनवरी को प्रार्थी की ओर से गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सबसे पहले प्रार्थी निर्मला देवी की ओर से गवाही दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में सौंपे गए गवाहों की गवाही दर्ज कराई जाएगी।