Ranchi: रांची की पोक्सो (POCSO) की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीकि संबंध बनाने के दोषी करार अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा को तीन अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अदालत ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो साल जेल काटनी होगी। अदालत ने 23 जुलाई को मामले में दोषी ठहराया था। जमानत पर चल रहा अभियुक्त को दोषी पाये जाने के बाद उसी दिन जेल भेज दिया गया था।
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इस संबंध में एपीपी अशोक कुमार राय ने बताया कि नाबालिग ने घटना के बाद बुंडू महिला थाना में 17 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उसमें कहा गया था कि एक साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन बाइक पर अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा उसे घुमाने ले गया था।
वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब वे लोग लौट रहे थे तो अभियुक्त ने बाइक का नियंत्रण खो दिया था। ट्रक में धक्का लगने जा रहा था कि उसी समय नाबालिग बाइक से कूद गयी। जिसमें वह विकलांग हो गयी थी।
विकलांग होने के बाद अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ महीने बाद उसको जमानत की सुविधा प्रदान की गयी थी।