Ranchi: Rath Yatra Jharkhand High Court रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथयात्रा निकाले की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले में वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने हाई कोर्ट से विशेष सुनवाई का आग्रह किया। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
दरअसल, उक्त जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार के तीस जून 2021 को अनलॉक को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में सरकार ने मंदिरों को खोलने और जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। कहा गया है कि साढ़े तीन सौ साल से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथयात्रा निकलती है।
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लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रथयात्रा नहीं निकली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओडिसा में कुछ शर्तों के साथ रथयात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की थी। सुप्रीम के आदेश के अनुसार रथयात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की जाए। यह भी कहा गया है कि रथयात्रा में मात्र 101 लोग शामिल होंगे।
जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयी हो और जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी प्राप्त की हो। ताकि जगन्नाथ मंदिर से रथ को खींचते हुए मौसीबाड़ी तक पहुंचाया जाए। अदालत से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित लोगों के साथ रथयात्रा निकालने की अनुमति का निर्देश देने की मांग की गई है।