Ranchi: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी सुमित कुमार गुप्ता को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। 28 जून शनिवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर अखौरी ने पक्ष रखा। कहा कि मनगढ़त आरोप है। याचिकाकर्ता बिल्कुल निर्दोष है।पक्ष सुनने के पश्चात अदालत ने अग्रिम राहत प्रदान की। पीड़िता की ओर से चुटिया थाना में 26 मई को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भवानी नगर, हरमू निवासी सुमित कुमार गुप्ता ने वर्ष 2022 और 2023 में शादी का झांसा देकर चुटिया स्थित एक होटल में उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में उसने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया और पीड़िता को अंधेरे में रखा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस धोखे से उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा है। इसके बाद आरोपी ने 2 जून को अग्रिम राहत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब अदालत ने सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत की अनुमति दी है।