Ranchi: हिंदपीढ़ी के सेकेंड स्ट्रीट निवासी अप्पू उर्फ इरशाद नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद मो. असलम का भाई आसिफ हुसैन को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल याचिका पर न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात याचिका खारिज कर दी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जून को याचिका दाखिल की थी। मामले में वह 12 जून को अदालत में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले आरोपी मो. असलम ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया था। आरोपी पर हिंदपीढ़ी निवासी मो. कलीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना का अंजाम बीते 22 जनवरी को दिया गया था। रिम्स में इलाज के दौरान हिंदपीढ़ी पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था।