ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया जाना है, जिनकी डिग्री में मुख्य विषय वही हो जिस विषय के शिक्षक नियुक्त हुए है, न कि वैकल्पिक विषय।

शिक्षक नियुक्ति मामला

इसके खिलाफ अनुसूचित जिलों की ओर से एंजेला भेंगरा व गैर अनुसूचित जिलों के लिए ब्रजभूषण कुमार दास ने याचिका दाखिल की है।

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अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि याचिका में निदेशक की ओर से 21 अक्टूबर को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। 

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कहा गया है कि निदेशक को ऐसा करने का अधिकार नहीं हैं, क्योंकि विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बने नियम से हुई है। 

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वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। लेकिन अब ऐसा आदेश आने से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। पढ़ें पूरी खबर 

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