यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) पर भड़का सुप्रीम कोर्ट कहा- बहुत अंहकारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर जारी किया है वारंट
यह मामला वसूली अमीन की सेवा नियमित करने
और वेतनवृद्धि के भुगतान से जुड़ा है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि गिरफ्तारी की बजाय और अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिए
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि अपर मुख्य सचिव (राजस्व) इसके ही काबिल हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमीन की सेवा नियमित करने और वेतनवृद्धि का आदेश दिया था।
लेकिन राजस्व सचिव ने कोर्ट के आदेश के बाद अमीन को उम्र में छूट देने से इन्कार कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता ने आदेश के पालन का आश्वासन दिया था।
लेकिन अधिकारियों के गुमराह करने पर हाईकोर्ट ने सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया था।
इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारी के अंहकारी बताया