रिम्स के स्टॉफ नर्स को नियमित करने का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

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रिम्स ने 6 स्टॉफ नर्स को छोड़कर सभी को वर्ष 2014 से नियमित कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि जब इनकी नियुक्ति सही है, तो ये भी सभी की तरह सुविधा पाने के हकदार 

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इसको लेकर लिली कुजूर सहित रिम्स की 6 स्टॉफ नर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका 

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अधिवक्ता शादाब बिन हक ने कहा कि इनके मामले में भी उमा देवी के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है। 

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झारखंड हाईकोर्ट ने लिली कुजूर सहित 6 स्टॉफ नर्स को वर्ष 2014 से नियमित करने और 2003 से पीएफ और ग्रेच्यूटी देने का निर्देश दिया।

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