ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की नजर है। 

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ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद याचिका दाखिल की है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को हाई कोर्ट जाने को कहा था। 

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मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी सर्वे का आदेश असामयिक है।

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मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि अदालत के आदेश का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। 

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एएसआई ने कहा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की संरचना को खंरोच भी नहीं आएगी।

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हिंदू पक्ष का कहना है कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वे ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। 

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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच मामले में फैसला सुनाएगी।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी का सर्वे होगा या नहीं।

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