यूपी एटीएस ने गिरफ्तार आतंकियों को कोर्ट में किया पेश, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

Lucknow: एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता की अदालत ने आतंकी मिनहाज व मुशीरूद्दीन की मदद करने के आरोपी मुस्तकीम, शकील और मुईद को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट इन तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगी।

सुनवाई के समय तीन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले एटीएस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एटीएस के विवेचक की ओर से संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल कुमार ओझा ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी देकर कोर्ट को तर्क दिया कि ये तीनों यूपी में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने के आरोपी मिनहाज व मुशीरूद्दीन के मददगार हैं।

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इसलिए पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया जाए। उन्होंने कोर्ट बताया कि आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल के इन तीनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। जांच में आतंकी मिनहाज को पिस्टल मुहैया कराने और उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश में तीनों की सक्रिय भूमिका सामने आई है।

बता दें कि एटीएस ने बुधवार को अलकायदा से जुड़े तीन और लोगों को लखनऊ के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था। इनके नाम शकील, मो. मुस्तकीम व मो. मुईद बताए गए हैं। एटीएस का दावा है कि ये तीनों 11 जुलाई को गिरफ्तार किए गए मिनहाज व मसीरूद्दीन द्वारा आतंकी वारदात के लिए रची जा रही साजिश में शामिल थे।

अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था। इन तीनों पर मिनहाज को असलहे मुहैया कराने और उसकी मदद करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि राजधानी के बांस मंडी, वजीरगंज के शकील ने असलहों का प्रबंध कराने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे मिनहाज व मसीरूद्दीन की मदद भी कर रहा था।

मदेयगंज खदरा के मुस्तकीम पर आरोप है कि उसे पूरी साजिश की जानकारी थी और वह इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा भी था। न्यू हैदरगंज, कैंपबल रोड के मुईद पर भी मिनहाज को पिस्टल उपलब्ध कराने का आरोप है। मुईद ने मुस्तकीम के माध्यम से मिनहाज को पिस्टल उपलब्ध कराई थी।

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