Trademark case: घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत बरकरार

Ranchi: Trademark case प्रसिद्ध घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस में चल रही सुनवाई के बाद निर्धारित रखने का आदेश दिया है।

घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में घड़ी डिजर्टेंग बनाने वाली कंपनी आरएसपीएल लिमिटेड को इस बात की जानकारी मिली कि झारखंड के धनबाद में उनके नाम (घड़ी) से चाय बनाया जा रहा है।

इसके बाद उनकी ओर से दिल्ली के पटियाला हाउस में ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस किया गया है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को एक प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति की। इसके बाद प्लीडर कमिश्नर ने कंपनी के प्रतिनिधियों और लोकल पुलिस के साथ घड़ी चाय बनाने वाली कंपनी में छापेमारी की। 29 सितंबर 2016 को हुई छापेमारी में सारा सामान जब्त कर लिया गया।

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इसके बाद प्लीडर कमिश्नर ने इसकी पूरी जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट को दी। इसके दौ माह बाद घड़ी चाय बनाने वाली कंपनी डेन जार्डेन के मालिक रवि कुमार ने 22 नबंवर 2016 को धनबाद के सीजेएम के यहां शिकायतवाद दर्ज कराया। शिकायतवाद में कहा गया कि घड़ी डिजर्टेंट कंपनी के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी व उनके पुत्र राहुल ज्ञानचंदानी और रोहित ज्ञानचंदानी के कहने पर उनकी फैक्ट्री में लूटपाट की गई है।

इस शिकायतवाद के बाद सिविल कोर्ट ने घड़ी डिजर्टेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके खिलाफ इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत को आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार अदालत को बताया कि इस मामले में घड़ी डिजर्टेंट कंपनी की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

अवमानना याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर धनबाद की कंपनी में छापेमारी की गई थी। लेकिन डेन जार्डेन कंपनी के मालिक रवि कुमार ने पुलिस की मिलीभगत करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटियाला कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसके अदालत ने कहा कि दिल्ली में अवमानना याचिका पर सुनवाई होने के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

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