अवैध निर्माण बता घरों को तोड़ने पर रोक लगाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दाखिल हुई कई याचिकाएं

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम की ओर से विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ बंधुनगर के चालीस लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन्होंने निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

वादियों की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से नक्शा पास नहीं होने पर अवैध निर्माण मानते हुए उसे तोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन उन लोगों कोई नोटिस नहीं मिली है।

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सिर्फ अखबरों में नोटिस दिया गया है। अखबरों से मिली सूचना के बाद बंधु नगर के कई लोगों ने नगर निगम में आवेदन दिया, लेकिन बिना उनका पक्ष सुने ही नगर आयुक्त ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी कर दिया, जो कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

नियमानुसार उनके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपील दाखिल करने का भी अधिकार है। लेकिन नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निगम की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उनका पक्ष सुना जाए।

बता दें कि दिलीप कुमार सिंह सहित चालीस लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले धुर्वा के लावालौंग के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अतिक्रमण हटाने के सीओ नगड़ी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके मामलों को सुनने का आदेश दिया है।

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