85 लाख जमा करने की शर्त पर मिली व्यवसायी संजय डालमिया को जमानत

Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लेने वाले व्यवसायी संजय डालमिया को सशर्त जमानत प्रदान की है। अदालत ने व्यवसायी को 85 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।

निचली अदातल से जमानत खारिज होने के बाद व्यवसायी संजय डालमिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी संजय डालमिया की ओर से कहा गया कि वे लोन की राशि वापस करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से व्यवसायी की जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अनियमितता के आरोपी को राशि वापस करने के बाद भी जमानत नहीं मिली चाहिए। इसके अलावा इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

इन्होंने राशि लेने के बाद बैंक को किस्तवार लोन चुकाने में आनाकानी की है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। व्यवसायी संजय डालमिया पर आरोप है कि इन्होंने बैंककर्मियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ो रुपये का लोन लिया है।

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