दलबदल मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने स्पीकर से मांगा जवाब, कल होगी सुनवाई

दल-बदल से जुड़े बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पीकर को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष करते हुए कहा कि स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार है और इसे विधानसभा ने पारित किया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका मंगलवार को खारिज हो चुकी है। दस दिसंबर 2020 को झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में होनी वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है और स्पीकर से जवाब मांगा था। बुधवार को स्पीकर व राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा।

विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है। बाबूलाल मरांडी की ओर से इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि विधानसभा स्पीकर को दल-बदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे उनकी ओर से जारी नोटिस असंवैधानिक है। इसलिए स्पीकर के नोटिस को रद कर देना चाहिए।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment