सीएम हेमंत सोरेन के काफिल पर हमले के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची सिविल कोर्ट ने सुनवाई के बाद भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

भैरव सिंह ने जमानत के लिए अदातल में जमानत याचिका दाखिल की थी। घटना के बाद बढ़ते पुलिस के दबाव के बाद भैरव सिंह ने अदालत में सरेंडर किया था। उसके बाद से वह जेल में है।

दरअसल, तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की।

इसे भी पढ़ेंः सोन चिरैया पक्षी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भूमिगत तार डालने का दे सकते हैं आदेश

पायलट गाड़ी को रोककर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर है ट्रैफिक पुलिस व सुरक्षाबलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से आवास जाना पड़ा था।

इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ पुलिस वाले भी घायल हुए थे। घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने भैरव सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment