तारा शाहदेव प्रताड़ना मामलाः आरोपी रकीबुल हसन, उसकी मां और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने दर्ज कराया बयान

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में झारखंड के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना (Tara Shahdev harassment case) से जुड़े मामले में मंगलवार को आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद का बयान दर्ज किया गया।

अदालत ने व्यक्तिगत रूप से मौजूद तीनों आरोपियों से घटना से संबंधित कई सवाल पूछे। आरोपियों ने अधिकांश सवाल का जवाब नहीं में दिया। तीनों ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताया। बयान पूरा होने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष को अपने बचाव में गवाह प्रस्तुत करने का मौका दिया है।

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इसके लिए अदालत ने 28 मार्च की तारीख निर्धारित की है। मामले में बीते 25 फरवरी को सीबीआई की गवाही पूरी होने के बाद 14 मार्च बयान दर्ज करने की तारीख निर्धारित थी। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्देश पर टेक ओवर करते हुए मामले की जांच की।

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मामले में रंजीत सिंह कोहली 27 अगस्त 2014 को जेल गया था। पांच साल से अधिक जेल काटने के बाद 12 अक्तूबर 2019 को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। तब से बाहर है। वहीं कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद दोनों जेल जाने के बाद जमानत पर है। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद तारा शाहदेव ने इन पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है।

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