पूर्व सांसद अजय कुमार पर चुनाव जीतने के लिए नक्सली का सहयोग लेने का आरोप, कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Ranchi: रांची की एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता लेने के मामले के आरोपी पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार उपस्थित हुए। इस दौरान अदालत में उनका बयान दर्ज किया। जिसमें अपने आप को बेगुनाह बताया है।

अजय कुमार का बयान दर्ज किए जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में बुधवार को फैसले की तिथि निर्धारित की। यह मामला भाजपा नेता डा दिनेश आनंद गोस्वामी की ओर से वर्ष 2011 जमशेदपुर के साकची थाना में दर्ज कराया गया था।

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जिसमें लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से मदद लेने व मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। बातचीत का सीडी बनाकर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। विशेष अदालत के गठन के बाद 26 सितंबर 2020 को मुकदमा रांची ट्रांसफर किया गया है।

निशक्तता आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल
निशक्तता आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वादी नैतिक कुमार महतो की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने उक्त जनहित याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि निशक्तता आयुक्त का पद मार्च 2021 से खाली है। पद खाली रहने के कारण दिव्यांगजनों की योजनाएं प्रभावित हो रही है। वह निशक्तता फंड के प्रमुख होते हैं। पद खाली रहने से उपयोग भी नहीं हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पद रिक्त होने के छह माह पूर्व ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रविधान है। प्रार्थी की ओर से अदालत से खाली पड़े पद को शीघ्र भरने की मांग की है।

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