Speedy Trial in Rape Case: एक ही दिन में गवाही, बहस फिर फैसला, बिहार की अदालत ने पेश की नजीर

Patna: Speedy Trial in Rape Case बिहार में अररिया जिले की अदालत ने एक दिन में फैसला सुनाकर पूरे देश के लिए नजीर कायम कर दी है। जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए एक ही दिन में गवाही सुनने और बहस के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

अदालत के इस फैसले की चर्चा सब जगह हो रही है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत राय ने सुनाया है। अररिया के नरपतगंज थाने में इसी साल की 23 जुलाई को एक नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज किया गया था।

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केस की अनुसंधान पदाधिकारी रीता कुमारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 18 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में जज शशिकांत राय की अदालत ने 20 सितंबर को संज्ञान लिया और 24 सितंबर को आरोप तय कर दिए।

उसके बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने एक ही तारीख में सुनवाई करते हुए कुल 10 गवाहों की गवाही सुनी और उसी दिन आरोपी दिलीप यादव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

हाल ही में न्यायाधीश शशिकांत राय ने दस साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी है। इससे पहले चार अक्टूबर को भी अदालत ने एक और मामले में 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी।

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