छठी जेपीएससी के मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी के परिणाम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान जेपीएससी और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो जेपीएससी के शपथ पत्र पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।

जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह की ओर से कहा गया कि छठी जेपीएससी के परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं है। विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही अंतिम परिणाम जारी किया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि छठी जेपीएससी परीक्षा में मुख्य परीक्षा के क्वालिफाइंग पेपर के अंक को भी कुल प्राप्तांक जोड़ दिया गया है। इसके आधार पर जेपीएससी ने अंतिम परिणाम निकाला है। ऐसे में अंतिम परिणाम सही नहीं है, इसे निरस्त किया जाए। इसके बाद अदालत ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

कैडर चयन में आरक्षण के मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब


छठी जेपीएससी में चयनित अभ्यर्थी चंदन कुमार कैडर चयन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि प्रार्थी आरक्षित वर्ग से संबंधित है, लेकिन उनका चयन अनरक्षित वर्ग हुआ है। चयन के बाद उसे सूचना सेवा का कैडर मिला था। प्रार्थी का कहना था कि उसे वापस उसके आरक्षित कोटि में मानते हुए प्रशासनिक सेवा कैडर मिलनी चाहिए। इस पर अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। 

Rate this post
Share it:

Leave a Comment