Sealing by RMC: रांची का सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल रहेगा सील, हाईकोर्ट में तीन लोगों ने किया स्वामित्व पर दावा

Ranchi: Sealing by RMC झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में करमटोली स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल को सील के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के संचालक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

क्योंकि इस मामले में तीन अन्य की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर रोहतास मुंडा के स्वामित्व पर सवाल उठाया गया है। रांची नगर निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराया है।

बैंक्वेट हॉल के संचालक रोहतास मुंडा को नए नक्शा पास करते हुए पुराने भवन को हटाना था, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए पुराने भवन में ही बैंक्वेट का संचालन कर रहे थे। इसलिए निगम ने सेलिब्रेशन हॉल का निबंधन रद करते हुए सिलिंग की कार्रवाई की।

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इस बीच कुछ लोगों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा गया कि सेलिब्रेशन हॉल तीन अन्य लोग पार्टनर हैं। सिर्फ रोहतास मुंडा सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के मालिक नहीं है। इसलिए अदालत उन्हें मालिक मानते हुए कोई आदेश पारित नहीं करे। इस पर अदालत ने रोहतास मुंडा की याचिका को खारिज कर दिया।

डकैती के अभियुक्त आफताब अंसारी को दस साल की सजा
रांची अपर न्यायायुक्त आरके मिश्रा की अदालत ने घर में डकैती करने के मामले में दोषी करार अफताब अंसारी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना पड़ेगा।

अदालत ने अभियुक्त को 30 नवंबर को दोषी करार दिया था। घटना को लेकर पिठोरिया निवासी फरहाना खातून ने 16 अप्रैल 2018 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एपीपी एसके मंडल ने बताया कि अभियुक्त फरहाना खातून के घर में जबरदस्ती घुसकर 30 हजार नगदी समेत लैपटॉप, मोबाइल और जेवरात अपने साथ ले गया था। इस मामले के अन्य दो आरोपित दानिश एवं दाबिर फरार है।

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