स्कूल फीसः हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- खंडपीठ में भी ऐसा मामला लंबित है क्या

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों की फीस को लेकर राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या निजी स्कूलों की फीस से संबंधित मामले की सुनवाई खंडपीठ में लंबित है।

सरकार की ओर से इसकी जानकारी देने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना काल का सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि स्कूल फीस को लेकर राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

ऐसे में अब राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र निर्धारित हो गया है। इसलिए इस मामले का भी निष्पादन किया जाना चाहिए। हाल के समय में निजी स्कूल वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस दौरान महाधिवक्ता ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले का निर्धारण कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का पुन: पक्ष लिया जाएगा और अदालत में जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर निर्धारित की है। वादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने पक्ष रखा।

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