स्कूल फीसः निजी स्कूलों के फीस लेने के मामले में हाईकोर्ट में अप्रैल में होगी सुनवाई

रांचीः Private School Fee in Jharkhand झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों की ओर से फीस लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई अप्रैल में करेगी।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब कोरोना संक्रमण कम हो गया है और राज्य के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में अब किसी प्रकार की कोई अंतरिम राहत की जरूरत नहीं है।

इस पर प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में किस्तवार फीस लिए की छूट देने का मुद्दा उठाया गया। लेकिन अदालत ने कहा कि अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

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इसको लेकर झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया था।

सरकार के आदेश में फीस नहीं मिलने पर किसी छात्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को भी कहा था। ऐसे में कई अभिभावकों ने फीस नहीं जमा की है। इसके चलते स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हालांकि सुप्रीम ने निजी स्कूलों को किस्त वार फीस लेने की छूट प्रदान की है।

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