Scam: रांची जिला बार संघ में गबन के आरोपी की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

Ranchi: Scam रांची के अपर न्यायायुक्त आरके मिश्रा की अदालत ने रांची जिला बार एसोसिएशन 19.38 लाख रुपये घोटाले के आरोपी एकाउंटेंट ज्योति कुमारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में मामले में केस डायरी की मांग की।

इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। आरोपित ने पटना के अधिवक्ता एके सिंह के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका 24 नवंबर को दाखिल की है। रांची के किसी अधिवक्ता के पैरवीकार बनने से इन्कार किए जाने के बाद पटना के अधिवक्ता सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।

इससे पूर्व बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पटना के अधिवक्ता को पैरवी नहीं करने का आग्रह किया। कहा गया कि यह घोटाला बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। आरोपित ने अधिवक्ताओं के पैसे का गबन किया है। ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अदालत में आंशिक सुनवाई करते हुए मामले में केस डायरी की मांग की।

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पुलिस नियुक्ति नियमावली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
पुलिस नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले में चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी। लेकिन अदालत के नहीं बैठने की वजह से मामले में सुनवाई टल गई। इस मामले में सुनील टुडू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि सिपाही नियुक्ति नियमवली-2014 पुलिस मैनुअल के प्रविधानों के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है।

इसलिए नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। इस मामले में जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह का कहना है कि नई नियमावली के अनुसार ही वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2018 में पूरी कर ली गई है। बता दें कि पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि इस मामले के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी।

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