रूपा तिर्की मौत मामलाः महाधिवक्ता ने जज से कहा- अब इसकी सुनवाई दूसरी बेंच में हो

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी अदालत में एसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जज से कहा कि वे इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लें।

इसके बाद अदालत ने यह मामला चीफ जस्टिस के यहां भेज दिया कि वे ही निर्धारित करें कि अब इस मामले की सुनवाई किस अदालत में होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री तत्काल इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां प्रस्तुत करे।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने तर्क देते हुए कहा कि 11 अगस्त को सुनवाई अधूरी रह गई थी। जब इस मामले में कोर्ट उठ गई थी, तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपना माइक बंद नहीं किया था। इस दौरान वे अपने क्लाइंट से कह रहे थे कि दो सौ फीसदी इस मामले को सीबीआई को सौपा दिया जाएगा।

इसलिए आपको (जज) इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता से उक्त बातें शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने को कहा। इस पर महाधिवक्ता ने शपथ पत्र दाखिल करने से इन्कार करते हुए कहा कि अदालत में उनका मौखिक बयान ही काफी है।

इसे भी पढ़ेंः चारा घोटालाः लालू की बढ़ेंगी मुश्किलें, आज से बहस शुरू करेगा बचाव पक्ष

इस बीच सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा और वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोर्ट में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश हवाला दिया है।

इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के रूप में बाहरी ताकतों, पूर्वाग्रह और बिना पक्षपात के न्याय निर्णय देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने माना है कि जब इस मामले में अदालत पर सवाल उठ गए हैं, तो चीफ जस्टिस को ही इसमें निर्णय लेना चाहिए।

बता दें कि साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उसके पिता देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान कहा गया था कि पुलिस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है।

इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि पुलिस इसे मौत की बजाए प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का रंग दे रही है। कहा गया कि जिन परिस्थितियों में रूपा तिर्की का शव मिला है। उससे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या की गई है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment