पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- बिना तलाक गैर मर्द के साथ रह रही महिला का रिश्ता अपवित्र, नहीं दे सकते सुरक्षा

Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति से तलाक लिए बिना गैर मर्द के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला के रिश्ते को अपवित्र बताते प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का रिश्ता अपवित्र है, ऐसे में इसके लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट में जींद निवासी प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की थी। प्रेमी जोड़े ने बताया कि महिला का विवाह जुलाई 2018 में उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। इस विवाह से उसे एक संतान भी हुई। महिला ने बताया कि उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

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इस सबसे तंग आकर उसने अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया तथा प्रेमी संग सहमति संबंध में रहने लगी। इसके बाद लगातार उसका पति व ससुराल वाले उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुरक्षा देने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जींद के एसपी को मांगपत्र भी सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों से सीधा तौर पर असहमति जता दी। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अपने पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया है। ऐसे में प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रहना अपवित्र रिश्ता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है जिसे आधार बनाते हुए इस जोड़े को सुरक्षा दी जाए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।

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