झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका दाखिल

रांचीः झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में दाखिल की है।

याचिका के जरिए अदालत को बताया है कि लाउडस्पीकर के तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। ताकि राज्य में हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके।

याचिका यह भी कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद से दी जाने वाली अजान में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता था। ऐसी परंपरा बाद में बनाई गई है है। इसलिए लाउडस्पीकर से अजान देना धर्म से नहीं जुड़ा है।

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इसलिए लाउडस्पीकर से दिए जाने वाले अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। दिन में पांच बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है, जबकि नियम के तहत दस डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए।

लेकिन अजान के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास के लोगों के जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए।

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