Promotion: प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: Promotion झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में राज्य की यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

इसको लेकर डॉ मंजू कुमारी व 13 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर को यूजीसी के रेगुलशन के तहत वर्ष 2008 तक दी जाती है।

फिलहाल यूजीसी की ओर से एक जनवरी 2018 में नया रेगुलेशन लाया गया। जो राज्य में अगस्त 2021 से लागू है। ऐसे में वर्ष 2008 से अगस्त 2021 तक की अवधि के बीच में आहर्ता पूरे करने वालों को प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई है।

इसे भी पढ़ेंः ENCROACHMENT: हिनू नदी पर अतिक्रमण कर बनी चारदिवारी तोड़ने के बाद दोबारा बनाने पर कोर्ट नाराज, पूछा-किसकी है जमीन

कहा गया कि इस अवधि में कोई रेगुलेशन लागू नहीं था। इसलिए उनकी प्रोन्नति के लिए यूजीसी के वर्ष 2008 के रेगुलेशन को लागू किया जाए या फिर इस अवधि के लिए को कोई नई स्कीम लागू कर उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाए।

वर्ष 2008 तक सभी एसोसिएशन प्रोफेसर को प्रोन्नति दे दी गई है। लेकिन इस अवधि में किसी को भी प्रोन्नति नहीं दी गई है। इस पर अदालत राज्य की सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मालमे में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment