प्रोन्नति मामलाः हाईकोर्ट ने कहा- रांची विश्वविद्यलाय जेपीएससी को भेजे प्रोन्नति की अनुशंसा

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में व्याख्याता से रीडर पर प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को बहस सुनने के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दी। इसको लेकर डॉ सुरेश ठाकुर व अन्य ने याचिका दाखिल कर प्रोन्नति दिए जाने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे व्याख्याता से रीडर के पद पर प्रोन्नति की आहर्ता रखते हैं। लेकिन अभी तक उनकी प्रोन्नति नहीं हुई है। इसके बाद जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि रांची विश्वविद्यालय की ओर से इससे संबंधित अनुशंसा भेजने के बाद आयोग इस विचार करेगा।

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जेपीएससी के जवाब के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रोन्नति से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ रांची विश्वविद्यालय में अपना आवेदन दें। साथ ही अदालत ने रांची विश्वविद्यालय निर्देश को देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करेगा। याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज देखने के बाद अगर विश्वविद्यालय को प्रतीत होता है कि इन्हें प्रोन्नति दी जानी चाहिए, तो विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता के आवेदन को जेपीएससी के पास भेजेगा।

अदालत ने जेपीएससी को निर्देश देते हुए कहा कि जेपीएससी विश्वविद्यालय की ओर से प्रोन्नति की अनुशंसा मिलने के बाद जल्द निर्णय लेगा। इसके बाद जेपीएससी दोनों को प्रोन्नति अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया।

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