PM Janaushadhi Kendra in RIMS: रिम्स निदेशक के व्यवहार से हाईकोर्ट नाराज, 13 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Ranchi: PM Janaushadhi Kendra in RIMS झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र बंद होने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स निदेशक को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया। इस पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

कोर्ट इस बात को लेकर नाराज था कि पिछली सुनवाई के दौरान निदेशक का व्यवहार कोर्ट के अनुकूल नहीं था। उनकी ओर से इसके लिए माफीनामा भी कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया था। अदालत ने मामले में सोमवार को सुनवाई निर्धारित करते हुए निदेशक को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने जनऔषधि केंद्र बंद होने और नया टेंडर जारी करने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक की ओर से बताया गया था कि रिम्सशाषी निकाय के अध्यक्ष के कहने पर नया जनऔषधि केंद्र का टेंडर जारी नहीं किया गया था।

अध्यक्ष ने कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए टेंडर नहीं जारी करने का आदेश नहीं दिया था। इस पर अदालत ने निदेशक को शपथपत्र दाखिल करने को कहा था। निदेशक ने दोबारा शपथपत्र दाखिल कर कहा कि उन्होंने टेंडर जारी नहीं करने की बात नहीं की थी। लेकिन निदेशक की ओर से दाखिल शपथपत्र में निदेशक की ओर से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मागी गई थी। कोर्ट ने नाराजगी जताई तो रिम्स के अधिवक्ता ने माफीनामा दाखिल करने की बात कही।

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