गर्मी में वकीलों को कोट और गाउन पहनने से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय और देशभर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई है। याचिका में स्टेट बार काउंसिल को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे नियमों में संशोधन करें और समयावधि निर्धारित करें।

जब वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट रहेगी। याचिका में कहा गया है कि इस अवधि का निर्धारण इस तथ्य से हो सकता है कि उस राज्य विशेष में गर्मी कब सबसे ज्यादा पड़ती है। यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है।

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याचिका में कहा गया कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। दरअसल, वकीलों का ड्रेस कोड अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल आफ इंडिया के नियमों के निर्धारित होता है।

इसके अनुसार वकीलों के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेकबैंड लगाना अनिवार्य है। नियमों के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पेश होने को छोड़कर वकीलों का गाउन पहनना वैकल्पिक है। लेकिन गर्मी में गाउन और काला कोट पहनना मुश्किल होता है

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