अवैध बालू खनन के मामले में नौ आरोपी दोषी, अदालत ने तीन-तीन हजार का लगाया जुर्माना

Chaibasa: चाईबासा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णकांत मिश्रा की अदालत ने ने बालू के अवैध खनन एवं परिचालन से जुड़े एक मामले में नौ अभियुक्तों को कुल 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर 45 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 22 फरवरी 2014 को तत्कालीन सहायक खनन पदाधिकारी भोला हरिजन ने मुफ्फसिल थाना में 5 ट्रैक्टर चालक और 5 मालिकों के खिलाफ बिना परिवहन चालान व उत्खनन चालान के बालू की ढुलाई करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इसे भी पढ़ेंः निचली अदालत के फैसले से हाईकोर्ट टिप्पणी, दुष्कर्म और उसकी कोशिश में फर्क नहीं जानते तो जज को ट्रेनिंग की जरूरत

कोल्हान अंचल उपनिदेशक बदरी प्रसाद और सहायक खनन पदाधिकारी भोला हरिजन को बालू के अवैध खनन की सूचना मिलने पर 22 फरवरी 2014 को चाईबासा-झींकपानी मार्ग पर जांच चलाया गया। इस क्रम में बालू लदे 5 ट्रैक्टर पकड़े गए। कागजात की नहीं देने पर सरजोमगुटू के अमल महतो, चाईबासा के टोंटो तियु, नाकाहासा के जीतेंद्र पुरती, सिरिंगसिया के जय सिंह लागुरी, छोटा जयपुर के सोनु सिंह देवगम, मेरी टोला के तापस मित्रा, साहदेव तामसोय, चराई के समरेश कुमार, दिलीप देवगम और महेश्वर आल्डा के खिलाफ मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

सुनवाई के दौरान 4 मई 2019 को अभियुक्त महेश्वर आल्डा की मौत हो गई। लेकिन नौ अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रालय चला। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कांत मिश्रा की अदालत ने गवाही व सबूतों के आधार पर सभी नौ लोगों को दोषी माना और प्रत्येक पर 3000 रुपये अर्थदंड लगाने की सजा बीते एक अप्रैल को सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 45 दिनों के साधारण कारावास भुगतना होगा।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment